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सजहांपुर कोर्ट ने बीजेपी सांसद को किया फरार घोषित और आवास पर भी चस्पा करवाया नोटिस
शाहजहांपुर के बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर को 23 नवंबर यानी आज जिला कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद के ऊपर धारा 82 के तहत उन्हें फरार घोषित किया और साथ मे कोर्ट के आदेश पर सांसद के आवास पर फरार होने का नोटिस भी चस्पा किया जाएगा.
क्या है मामला?
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीलिमा सक्सेना ने बुधवार को बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मार्च 2019 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर ने बरेली—जलालाबाद मार्ग पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर की प्रचार सामग्री को जब्त किया था. इस मामले में कांट थाने में मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद अरुण सागर कई बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए और इसके बाद उनके विरुद्ध अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उन्होंने बताया कि जब यह वारंट जारी होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए तब न्यायाधीश आसमां सुल्ताना ने गत 21 नवंबर को उन्हें फरार घोषित कर दिया.
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना का कहना है कि उनके ऊपर 2019 से 171 एचआईपीसी और 127a लोकप्रतिनिधी अधिनियम वाद चल रहा है. यह न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है. इससे पहले उनके ऊपर एनबीडब्ल्यू चल रहा था. जब न्यायालय में नहीं उपस्थित हुए तब 82 के तहत उन पर कार्रवाई की गई है. अगर वह इसके बाद भी उपस्थित नहीं होते तो 83 के तहत कार्रवाई की जाएगी. अभी 82 की कार्रवाई के तहत उनके घर के आस पास नोटिस चस्पा किया जाएगा
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