नशीली कफ सिरप की बिक्री करने वाली महिला को 1 लाख के अर्थदंड के साथ 10 वर्ष का कारावास

0
135

 

नशीली कफ सिरप की बिक्री करने वाली महिला को 1 लाख के अर्थदंड के साथ 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने नशीली कफ सिरप बेचने वाली महिला को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए का अर्थदंड से दण्डित किया है
मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ईटा मंडी रतहरा का है जहां 17 सितंबर 2019 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ईटा मंडी रतहरा में आशा विश्वकर्मा नाम की एक महिला नशीली कफ सिरप की बिक्री कर रही है। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दविश दी। जहां रतहरा ओवरब्रिज के नीचे खंभे के नीचे एक महिला को खाकी कलर के 2 कागज के काटून एक नीली प्लास्टिक बोरी में कुछ लिए बैठा पाया गाया जिसके बाद पुलिस ने उसके सामान की तलाशी की महिला से सहमति मांगी जिसके बाद काटून न. 1 से 120 काटून न.2 से 120 शीशी और नीली प्लास्टिक बोरी से 76 शीशी यानी कुल 316 शीशी आनरेक्स कफ सिरप आशा विश्वकर्मा के पास से जब्त कर महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके 3 वर्ष बाद शनिवार को माननीय न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आशा विश्वकर्मा को अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया हैं